देवास जिले में मकर संक्राति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में नायलोन/चायना डोर प्रतिबंधित…

जिले में नायलोन/चायना डोर का न ही कोई निर्माण करेगा, न ही दुकानों में रखेगा, न ही क्रय-विक्रय कर सकेगा
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      देवास 04 जनवरी 2022/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने सम्पूर्ण देवास जिले में मानव/पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जान माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति मकर संक्राति पर्व पर होने वाली पतंगबाजी में न तो नायलोन/चायना डोर का निर्माण करेगा, न ही दुकानों में रखेगा, न ही क्रय-विक्रय करेगा एवं न ही उपयोग करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।
यह आदेश जन साधारण की सुविधा हेतु तत्काल पालन हेतु प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य व सभी संबंधित पक्षों को उक्त सूचना की तामिली की जा सकें। अतः यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया जाता है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है, अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे। यह आदेश 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।
      देवास जिले में मकर संक्राति का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाता है जिसमें वृहद स्तर पर पतंगबाजी की जाती है। विगत वर्षों में पतंग बाजी में चायना डोर का उपयोग अधिकता से किया गया है। चायना डोर का मटेरियल अत्यधिक तेज धार तथा खतरनाक होता है चायना डोर के उपयोग के कारण पूर्व में राहगीरों/ पशु – पक्षियों के कटने तथा चोट पहुंचने की घटनाएं घटित हुई है। चायना डोर के उपयोग से दुर्घटना होना संभावित है जिससे जन-धन एवं पशुहानि होने के साथ विवाद होने की संभावनाएं बनी रहती है तथा आमजनों में चायना डोर के विक्रय एवं उपयोग को लेकर असहमतियां भी व्यक्त की जाती रही है।

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