कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने सम्पूर्ण देवास जिले में मानव/पशु पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जन सामान्य के हित/जान माल की रक्षा एवं लोक शांति को बनाए रखने के लिए नायलोन/चायना डोर को प्रतिबंधित किया है। जारी आदेश का पालन कराने के लिए कलेक्टर श्री शुक्ला के मार्गदर्शन में एसडीएम श्री प्रदीप सोनी ने देवास शहर में चायना डोर विक्रय करने वाले वालें व्यापारियों की बैठक ली। उन्हें बैठक में बुलाकर समझाईश दी गई कि चायना डोर के विक्रय पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है, किसी भी विक्रेता के पास चायना डोर पाये जाने पर सामग्री जप्त कर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। प्रशासन द्वारा दुकानोंपर चाइना डोर की जांच के लिए निरन्तर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में तहसीलदार देवास पुनम तोमर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।