जिला चिकित्सालय के स्टोर कीपर को न्यायालय ने दिया 7 वर्ष का सश्रम कारावास…..

देवास। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विचाराधीन सत्र प्रकरण क्रमांक 204/2017 धारा 417, 420, 467, 468, 471 भादस के अंतर्गत आरोपी राजेन्द्र गुप्ता तत्कालीन स्टोर किपर को दोषी पाते हुए दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार उक्त प्रकरण इस प्रकार है कि अभियुक्त द्वारा 7 जनवरी 2017 को जिला चिकित्सालय के स्टोर किपर के पद पर पदस्थ रहते हुए सिविल सर्जन डॉ. एसके सरल के नाम से कपट पूर्वक बेईमान से क्रय आदेश पर हस्ताक्षर करवाकर छल किया। मूल्यवान प्रतिभुति के रूप में समपरिवर्तित किए जाने योग्य दस्तावेज को रचते हुए बेईमानी से उत्प्रेरित किया। अभियुक्त द्वारा सिविल सर्जन के आईडी पासवर्ड व डिजिटल हस्ताक्षर के दुरूपयोग कर एवास्टिन इंजेक्शन जो कि केंसर जैसी गंभीर बीमारी के लिए उपयोग किया जाता है जिसकी कीमत 1,80,000 रूपए के करीब थी को सिविल सर्जन के हस्ताक्षर कर मंगवा लिए एवं उक्त इंजेक्शन आरोपी के घर जप्त किए गए। उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन साक्षियों पर विश्वास करते हुए आरोपी को धारा 417 भादस में एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड, 420 भादस 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए का अर्थदण्ड 467 भादस में 7 वर्ष एवं 1000 रूपए के दण्ड 468 भादस 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड, 471 भादस 3 वर्ष के सश्रम कारवास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन मनोज हेतावल ने पैरवी की तथा कोर्ट मुंशी प्रधान आरक्षक दिनेश डामोर, आरक्षक प्रितम मिमरोट का सराहनीय योगदान रहा।

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