देवास। गत दिनों जिले के बरोठा के पास ग्राम खेताखेड़ी में गौवंश वध की घटना करने वाले एक आरोपी को पुलिस ेने गिरफ्तार कर लिया था। उल्लेखनीय है कि इस मामले को लेकर नाराज हिंदू संगठन ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर चक्काजाम व आंदोलन किया था। उसके बाद आरोपियों के मकानों को जमींदोज करने की कार्रवाई प्रशासन ने की थी। इस प्रकरण के कुछ आरोपी फरार थे, उनमें से एक आरोपी को पुलिस ने धरदबोचा है।
गत 19 मई को ग्राम खेताखेड़ी में गौवंश का वध करने की घटना घटित हुई थी। एक आरोपी को किसानों ने पकडक़र पुलिस के हवाले कर दिया था। घटना के कुल चार आरोपी पुलिस के द्वारा बताए गए थे। हिंदू संगठन के आंदोलन करने के बाद दो आरोपियों के मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चला था। दो आरोपी फरार थे। उनमें से एक आरोपी शाबीर पिता चाँद खाँ निवासी ईटावा को पुलिस ने धरदबोचा है। इसके साथ ही जिस टवेरा वाहन में आरोपी जा रहा था उसे भी पुलिस ने जब्त कर टवेरा मालिक विजेंद्र प्रजापत और सतीश मालवीय को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि विजेंद्र प्रजापत की टवेरा है उसे वह किराए से वाहन चालक सतीश मालवीय को देता था, सतीश मालवीय किराए से शाबीर को देता था। इसी टवेरा वाहन में गौवंश को ढोने का कार्य आरोपी शाबीर करता था।
ऐसे धराया गौवंश का मुख्य आरोपी
पुलिस ने बताया कि 19 मई को ग्राम खेताखेडी बरोठा के पास खेत में गौवंश वध की घटना करने वाले मुख्य आरोपी शाबीर खान की सूचना मिलने पर पुलिस ने ग्राम विजयपुर के पास घेराबंदी की कर पकड़ा है। पुलिस की घेराबंदी को देखकर एक टवेरा वाहन पुलिया के पास यू-टर्न करते हुए अनियंत्रित होकर रोड साईड नीचे गढ्ढे में उतर गई। वाहन से एक व्यक्ति पुलिस को देखकर उतरकर भागा, ढलान होने से फिसलकर गिरने से चोट आकर घायल हो गया। पुलिस ने उक्त व्यक्ति से पूछताछ की जिस पर उसने अपना नाम शाबीर पिता चाँद खाँ निवासी ईटावा बताया। शाबीर से गौवंश वध के संबंध में पूछताछ की तो उसने अपराध घटित करना स्वीकार किया। जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
एक आरोपी जल्द ही होगा पुलिस गिरफ्त में
बरोठा थाना प्रभारी प्रदीप रॉय ने बताया कि गौकशी के प्रकरण में आरोपी आमीन को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी शाहरुख और शाबीर को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी अमन है जिसे पुलिस तलाश रही है। उन्होनें बताया कि पुलिस ने आरोपियों पर 379, 429, 459 गौवंश अधिनियम के साथ धारा 295 के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही वाहन मालिक और चालक पर धारा 212 के तहत कार्रवाई की गई है।