देवास। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल को समय-सीमा में सीमांकन का निराकरण नहीं करने एवं सीमांकन के लिए राशि की मांग करने पर सिविल सेवा आचरण नियम 1965 व मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपिल 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कलेक्टर श्री सिंह ने मोहनलाल गोयल के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित कर अपर कलेक्टर को जांचकर्ता अधिकारी व अधीक्षक भू-अभिलेख को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त कर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट एक माह में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये है। निलंबन अवधि में राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल का मुख्यालय खातेगांव रहेगा। निलंबन अवधि में राजस्व निरीक्षक मोहनलाल गोयल को जीवन निर्वाह भत्ता नियमानुसार देय रहेगा। कार्रवाई मंगलवार को जनसुनवाई में उदयसिंह पिता पदमसिंह निवासी चापड़ा द्वारा दिए आवेदन के आधार पर की गई है। उदयसिंह द्वारा सीमांकन के लिए पैसे की मांग किया जाना व सीमांकन हेतु राशि प्राप्त करने संबंधी पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध कराए गये है।