पेट्रोल पंप लूटने के लिये 7 आरोपी बना रहे थे योजना उससे पहले पुलिस ने कर लिया था गिरफ्तार, न्यायालय ने आरोपियों 10-10 साल की सजा व अर्थदंड से किया दंडित……

देवास। डेढ़ वर्ष पूर्व 7 आरोपी पेट्रोल पंप लूटने की साजिश रच रहे थे जिन्हें कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया था। इसके बाद से प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। मामले को लेकर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद आरोपियों को दोषी पाया और उनको 10-10 साल के कारावास सहित अन्य धाराओं में सजा और अर्थदंड से दंडित किया है।


प्रकरण में पैरवी करने वाले अभिभाषक सुधीर नागर ने बताया करीब डेढ़ वर्ष पूर्व 6 सितंबर 2020 को रात में करीब डेढ़ बजे कोतवाली पुलिस ने उज्जैन रोड पर रेलवे ओवरब्रिज के नीचे से कुल 7 आरोपियों को कट्टे, कारतूस, चाकू, गुप्ती आदि हथियारों सहित गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वह उज्जैन रोड स्थित पेट्रोल पंप लूटने की तैयारी कर रहे थे। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के बाद अनुसंधान पूर्ण करते हुए पुलिस की ओर से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। सुनवाई करने के बाद पंचम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपी लखन पिता राधेश्याम नाल, सुरेंद्र पिता मोहनसिंह नाल दोनों निवासी ग्राम नोगांव बापचा थाना सिद्दीकगंज सीहोर, गणेश पिता सज्जन नाल निवासी ग्राम मुकुंदगढ़ थाना बागली देवास, राजेंद्रसिंह पिता फूल सिंह नाल व कमल पिता फूलसिंह नाल दोनों निवासी ग्राम नरपाखेड़ी थाना सिद्दीकगंज हालमुकाम देवगढ़ हाटपीपल्या देवास, मिथुन कदम पिता विक्रम निवासी नेमावरा थाना सिद्दीकगंज जिला सीहोर, अमर सिंह पिता रघुराम नाल निवासी ग्राम धरमपुरी बागली जिला देवास को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। इसके अलावा कई अन्य धाराओं में भी तीन से लेकर सात साल तक की सजा सुनाई गई है। इसकेे साथ ही अलग-अलग राशि का अर्थदंड भी किया गया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »