देवास। जिले के पीपलरांवा थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप पर कार्य करने वाले कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप के ऑफिस में रखे रूपयों को लूटने की योजना बनाई उसके बाद ऑफिस का ताला तोड़ा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को डंडे से तोड़ दिया। हांलाकि घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिससे आरोपियों को पहचान लिया गया और घटना के दो दिनों बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उस दौरान प्रेस वार्ता लेकर बताया था कि आरोपियों को रूपयों की जरूरत थी इसलिए लूटे गए रूपए आपस में बांटने की योजना पूर्व से बनाई थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी गई 3 लाख 95 हजार रूपए व अन्य सामाग्री जब्त की थी। पुलिस ने बताया कि इस योजना में पंप का मैनेजर भी संलिप्त था साथ ही दो कर्मचारी भी शामिल थे। इस मामले को लेकर प्रकरण न्यायालय में विचराधीन था। प्रकरण की सुनवाई प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने की जिसमें 5 आरोपियों को 2-2 वर्ष के कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सिंह भदौरिय बताया कि फरियादी ने हाजिर थाना आकर रिपोर्ट की मैं ग्राम चौबाराधीरा का रहने वाला हूं तथा बालोन इलासखेड़ी रोड पर माँ बिजासनी किसान सेवा केन्द्र पेट्रोल इंडियन आइल कंपनी के पेट्रोल पम्प का मालिक हूं। दिनांक 16.05.22 व दिनांक 17.05.22 की दरमियानी रात को मेरे मैनेजर अंकित राजपूत का रात के करीब सवा एक, डेढ़ बजे फोन आया कि मैं और चौकीदार विष्णु हाडा पेट्रोल पम्प के ऑफिस के उपर रात को सोए हुए थे तो करीबन पौने एक बजे मुझे शटर खुलने की आवाज आई और फिर कुछ तोडने फोडऩे की आवाज आई तो मैंने चौकीदार विष्णु को जगाया और फिर अपने पेट्रोल पम्प के ऑफिस देखा तो ऑफिस के शटर का ताला टूटा था और शटर खुला हुआ था अंदर जाकर देखा तो अन्दर का कैमरा और एलईडी स्क्रीन टूटी हुई पड़ी थी और पिछले तीन दिनों की रखी हुई सिल्लक करीबन चार लाख रूपये नकदी जो ऑफिस के अन्दर वाले हिस्से में काले रंग के बैग में रखी हुई थी नकदी रखा हुआ बैग वहां पर मौजूद नही था। मेरे बैग में मेरे पेट्रोल पम्प के खाते की ओरिजनल पासबुक भी थी, आरोपीगण द्वारा मेरे पेट्रोल पम्प के ऑफिस के शटर का ताला तोडक़र कैमरे व एलईडी स्क्रीन को तोड़ दिया तथा मेरे ऑफिस में रखे हुये करीब चार लाख रूपये व पासबुक रखा हुआ बैग चोरी करके ले गया। उक्त घटना का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना की गई विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
तीन लोग करते थे काम
बताया गया है कि पेट्रोल पंप पर तीन लोग काम करते थे, जिसमें मैनेजर धीरज उर्फ अंकित पिता राजेन्द्र सिंह राजपूत, विष्णु पिता कलम सिंह हाडा, बलवंत पिता विष्णु हाड़ा, जितेन्द्र पिता लाल सिंह राजपूत कार्य करते थे। जिन्होनें लूट की योजना बनाई थी। उन्होनें बताया कि इसमें आरोपी विष्णु का भाई गोविंद भी शामिल था।
प्रकरण में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट तहसील टोंकखुर्द द्वारा निर्णय पारित कर आरोपीगण धीरज राजपूत ऊर्फ अंकित, जितेन्द्र एवं विष्णु हाडा, गोविन्द व बलवंत को धारा 457 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 380 भादवि में 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 427 भादवि में 3-3 माह का सश्रम कारावास व 500-500/- रूपये अर्थदण्ड एवं आरोपीगण धीरज राजपूत ऊर्फ अंकित, जितेन्द्र एवं विष्णु हाडा को धारा 381 भादवि में 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000-1000/- रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन जगजीवनराम सवासिया, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील टोंकखुर्द द्वारा किया गया।