देवास। आगामी 10 मई को जिले में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जिला न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र भवन में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में विशेष न्यायाधीश व लोक अदालत की प्रभारी सुमन श्रीवास्तव के साथ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि लोक अदालत में आम नागरिकों को बढ़-चढक़र भाग लेना चाहिए। यह उनके लिए एक अच्छा अवसर है, जिससे वे अपने प्रकरणों का सरल, त्वरित और आपसी सहमति से समाधान पा सकते हैं।
प्रेस वार्ता के दौरान विशेष न्यायाधीश व लोक अदालत की प्रभारी सुमन श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई को मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में लोक आदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए मुझे प्रभारी बनाया गया है। लोक अदालत में सिविल, आपराधिक, विद्युत अधिनियम, एनआईएक्ट, चेक बाउंस, श्रम मामले, मोटर दुर्घटना दावा, बीएसएनएल आदि विषयक प्रकरणों के निराकरण होगा। इसके लिए देवास व तहसील स्तर पर सोनकच्छ कन्नौद, खातेगांव, टोंकखुर्द, बागली में न्यायिक खंडपीठों का गठन किया है।

कई प्रकरणों में समझौता हो सकता है
उन्होनें बताया कि लोक अदालत के माध्यम से कई प्रकरणों में समझौता हो सकता है। इसका मुख्य कारण है कि हमारे प्रदेश का रुपया बचा सकें, न्यायालय का समय बचा सकें और अन्य मामलों के प्रकरणों को हम लोक अदालत के माध्यम से खत्म कर सकें। न्यायालय में दो कोर्ट एक साल में काम करती है वह हम एक दिन में लोक अदालत के माध्यम से करते हैं। यह हमारे बहुत बड़ा कार्य रहता है। लोक अदालत में ऐसे मामले जल्दी सुलझ जाते हैं जो सामान्य प्रक्रिया में लंबे समय तक चलते हैं। इसके साथ ही लोक अदालत के माध्यम से कई टूटे हुए परिवार दोबारा जुड़ जाते हैं। आपसी सुलह कई प्रकरण जिनमें जमीन-जायदाद, बैंक ऋण, बिजली बिल, नगर निगम, बीमा और अन्य विभागों से संबंधित मामलों का भी निपटारा होता है।
सचिव रोहित श्रीवास्तव ने बताया कि 10 मई को आयोजित होने वाली इस लोक अदालत में आम नागरिकों को बढ़-चढक़र भाग लेना चाहिए। यह उनके लिए एक अच्छा अवसर है, जिससे वे अपने प्रकरणों का सरल, त्वरित और आपसी सहमति से समाधान पा सकते हैं।