देवास जिले में अब रविवार को नहीं रहेगा लॉक डाउन
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जिले में अब नहीं रहेगा रात्री कालीन कर्फ्यू
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शासकीय एवं निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति विभाग प्रमुख निर्धारित करेंगे
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कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग भोपाल के निर्देशानुसार लिए गए निर्णय के क्रम में जिले में लॉक डाउन के संबंध में पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए नवीन आदेश जारी किये है।
जारी आदेशानुसार केन्द्र सरकार राज्य सरकार के शासकीय एवं अर्द्ध-शासकीय एवं निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति विभाग प्रमुख द्वारा निर्धारित की जावेगी। अर्थात 50 प्रतिशत स्टाफ संबंधी प्रतिबंध को शिथिल किया जाता है। विभाग प्रमुख कोरोना संक्रमण की सुरक्षा के मान से कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक रविवार को जारी बाजार बंद का प्रतिबंध हटाया जाता है। जिले में जारी रात्रि कालीन भी कर्फ्यू हटाया जाता है।
अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र में संबंधित एसडीएम/एसडीओ (पी) आदेश का पालन सुनिश्चित कराएंगे, उल्लंघन की स्थिति में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 187,188, 269, 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 तथा द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के अंतर्गत कार्यवाही कर उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया जाएगा।