देवास। एक विवाहित महिला के साथ धर्म परिवर्तन करने का मामला सामने आया जहां महिला को गौमांस खाने के लिए मजबूर किया जाता था, महिला के साथ आरोपी ने कई बार दुष्कर्म भी किया था, मामले को लेकर महिला ने पति के साथ जाकर इसकी शिकायत कोतवाली थाने पर की, पुलिस ने प्रताडि़त महिला की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।
जानकारी के अनुसार प्रताडि़त महिला ने कोतवाली थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई की मेरी शादी करीब 6 साल पहले हुई थी जिससे मुझे एक लडक़ा उम्र 3 साल का है। हम पति पत्नी दोनों मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते है। करीब 6 माह पहले सुभाष चौक पर फूल की दुकान पर काम करने जाती थी वहीं पर अबरार खान निवासी तोड़ी भी काम करता था। वहां पर कुछ दिन साथ में काम करते हुए मेरी अबरार खान से दोस्ती हो गई थी। युवक ने गुजरात ले जाकर धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया साथ ही उसे गौमांस खाने के लिए भी कहा जाता था। महिला ने इस बात की शिकायत कोतवाली थाने पर की।
इस तरह हुआ था मामला
प्रताडि़त महिला ने बताया कि वह जहां पर काम करती थी, वहीं पर अबरार भी काम करता था। उसे पैसे की जरुरत थी जिस पर उसने युवक से 10 हजार रुपए उधार लिए थे, उसने किसी अन्य से रुपए दिलवाए थे। मुझसे रुपए मांगने के लिए मुझे बार-बार प्रताडि़त करता रहा कुछ दिनों के बाद मुझे शादी का झांसा देकर मुझे उसके रिश्तेदारों के यहां उज्जैन रोड़ स्थित इटावा ले गया वहां पर करीब 15 दिन रुके और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया। अबरार के रिश्तेदार अवैधानिक धंधा करते हैं गौमांस का सेवन भी करते हैं। अबरार खान मुझे व मेरे बेटे को घुमाने के लिए गुजरात लेकर गया। गुजरात में मीरादतार जगह पर लेकर गया वहां मुझसे धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए व गौमांस खाने के लिए बोलने लगा पर मंैने गौमांस खाने से मना किया तो अबरार खान ने मेरे साथ व मेरे बेटे के साथ मारपीट की। इसके बाद वापस अबरार खान मुझे व मेरे बेटे को लेकर देवास त्रिलोक नगर इटावा में लेकर आया मैंने अबरार खान से कहा कि मंै तुम्हारे साथ नही रहूंगी तो अबरार खान मेरे लडक़े व मुझे दोनों को जान से मारने की धमकी देता व मेरे साथ जबरजस्ती शारिरिक संबंध बनाता। मेरे मना करने पर मारपीट करता और मुझे धमकी देता कि अगर तुने यह बात किसी को बताई और मुझे छोडक़र गई तो तुम दोनो माँ बेटे को जान से खत्म कर दूंगा। बुधवार देर रात को भी मेरे साथ अबरार ने मेरे व मेरे बच्चे के साथ मारपीट की थी। गुरुवार सुबह इस मामले की रिपोर्ट कोतवाली थाने पर की है। पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी अबरार खान के विरुद्ध धारा 376(2)(एन), 323, 506, मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 3(1)(ए), 5 के तहत अपराध दर्ज कर प्रकरण को विवेचना में लिया है।