देवास। चार माह पूर्व शहर के सिल्वर पार्क कॉलोनी में शहर काजी ने एक युवक पर पिस्तौल से हमला किया था। मामले में आरोपी काजी घटना के बाद से फरार था। गुरुवार को इंदौर से भोपाल जाते समय उसे पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर धरदबोचा। आरोपी पर पुलिस ने 5 हजार रुपए का ईनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया जहां एक दिन के रिमांड पर भेजा है।
सिल्वर पार्क कॉलोनी में शहर काजी अबुल कलाम ने एक युवक का पीछा करते हुए पिस्टल से फायर किया था। घटना के बाद से शहर काजी फरार था। गुरुवार को औद्योगिक थाना पुलिस ने आरोपी को इंदौर से भोपाल जाते समय मुखबिर की सूचना पर धरदबोचा। दोपहर में आरोपी काजी को न्यायालय में पेश किया जहां उसे एक दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।
न्यायालय ने दिया एक दिन का रिमांड
विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार पंड्या ने बताया कि आरोपी अबुल काजी को धारा 307, 294, 336 के अपराध में एसएसटी एक्ट न्यायालय में पेश किया गया था। जहां न्यायालय से एक दिन का पुलिस रिमांड मांगा था। न्यायालय ने निवेदन स्वीकार कर एक दिन का पुलिस रिमांड शाम 5 बजे तक का दिया है। रिमांड जब्ती के लिए मांगा है, आरोपी से संबंधित शस्त्र व लायसेंस व कारतूस जब्त करना है। इस प्रकरण में अबुल काजी के द्वारा पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें यह बताया गया था कि उसकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। इसके साथ ही आवेदक बालक ने भी उसके साथ हुई घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने बताया था कि अबुल काजी ने अपनी लायसेंसी रिवाल्वर से उसके ऊपर फायर किया था। जिस पर फायर मिस हो गया जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। इसका अपराध औद्योगिक थाने पर दर्ज किया गया था।
मुखबिर की सूचना पर धरदबोचा
नगर पुलिस अधीक्षक दिशेष अग्रवाल ने बताया कि औद्योगिक थाने का मामला है धारा 307, 294, 336 के साथ एससीएसटी एक्ट का मामला था। आरोपी घटना दिनांक से फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी 4 जनवरी को सुबह 9 बजे की गई। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था। आरोपी की सूचना मिली थी कि वह इंदौर से भोपाल की और जा रहा है आरोपी के वाहन नंबर मुखबिर ने बताए उसके आधार पर उसे धरदबोचा था।