न्यायालय के आदेश पर निगम ने की कार्रवाई निगम के अमले ने अवैध निर्माण को किया जमींदोज

देवास। शहर के नई आबादी क्षेत्र की गली नं 8 में रहवासी ने अवैध तरीके से भवन निर्माण कर आवागमन मार्ग को बाधित किया था। मामले को लेकर नगर निगम को उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। जिस पर निगम का अमला नई आबादी क्षेत्र में पहुंचा और अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया गया।


शहर के नई आबादी क्षेत्र की गली नं 8 में भवन स्वामी कामरान खान और इमरान खान, प्रवेश पिता मन्नान खान ने भवन निर्माण के दौरान कुछ हिस्सा अवैध रुप से बगैर अनुमति के बनाया था। अवैध निर्माण से गली के रास्ते का आवागमन बाधित हो रहा था। उच्च न्यायालय ने निगम को आदेश दिया था कि अतिरिक्त बने भवन के हिस्से को ध्वस्त किया जाए जिस पर निगम का अमला मंगलवार दोपहर में पहुंचा और जेसीबी की मदद से अतिरिक्त भवन निर्माण को जमींदोज किया गया।


निगम सहायक यंत्री इंदूप्रभा भारती ने बताया कि कामरान खान और इमरान खान ने उनके मकान में बिना अनुमति के कुछ हिस्सा अवैध रुप से बनाया था। उच्च न्यायालय के आदेश पर हमने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। न्यायालय ने आदेश दिया था कि भवन स्वामी ने अतिरिक्त भवन निर्माण करीब 32 स्केवयर मीटर का बगैर अनुमति के किया है उसे हटाया जाए।

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