कलेक्टर व जिला दण्डाधिकारी ने धारा 144 के तहत संपूर्ण जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए-कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा-सोशल मीडिया पर कानून व्यवस्था के विपरीत आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर अपलोड करने पर होगी कार्यवाही

देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने जन सामान्य के हित व जानमाल की सुरक्षा, लोकशांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण देवास जिले के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किये है।
धारदार हथियार मिलने पर होगी कार्रवाई
जारी आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह, संस्था या अन्य पक्ष सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के धारदार या अन्य हथियार आग्नेय शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड इत्यादि लेकर नहीं चलेगा अथवा दुरूपयोग नहीं करेगा और न ही प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी स्थान पर सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलुस रैली सार्वजनिक कार्यक्रम आदि का आयोजन नहीं करेगा। कोई व्यक्ति संस्था समूह या अन्य पक्ष सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना डीजे/ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करेगा। प्रत्येक को म.प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 तथा ध्वनि प्रदुषण (विनियमन और नियंत्रण)(संशोधन) नियम 2010 के प्रावधानों का पूर्ण पालन करना आवश्यक होगा।
यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे
कोई व्यक्ति संस्था, समूह या अन्य अन्य कोई भी धरना जुलूस प्रदर्शन सभा या रैली आदि में एसिड, पेट्रोल, केरोसिन आदि ज्वलनशील पदार्थ अपने पास नहीं रखेगा या लेकर नहीं चलेगा या उपयोग नहीं करेगा। किसी भी प्रकार के धरना, जुलूस, प्रदर्शन, सभा या रैली आदि में पटाखे/सामग्री का उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कोई भी व्यक्ति संस्था समूह या अन्य किसी भी स्थान पर किसी भी प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी व अनुमति बिना टेंट पांडाल आदि का स्थाई या अस्थाई निर्माण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या अन्य पक्ष किसी भी सडक़, रोड़, रास्ता हाईवे आदि पर एकत्रित होकर यातायात में व्यवधान नहीं करेंगे या किसी अन्य प्रकार से कोई रूकावट उत्पन्न नही करेंगे या किसी व्यक्ति को आने जाने एवं उसके कार्य करने से नहीं रोकेंगे।
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रतिबंधित
कोई भी व्यक्ति, समूह संस्था या ग्रुप एडमिन या अन्य सोशल मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक संसाधन जैसे मोबाईल, कम्प्यूटर, फेसबुक, ई-मेल, व्हाट्सएप्प एवं अन्य प्रकार के संचार साधनों पर किसी दल, धर्म, जाति, सम्प्रदाय, संस्था, व्यक्ति विरोधी एवं आमजन की व कानून भावना भडक़ाने वाले अथवा किसी को बुरा लगने या आहत करने वाले तथा कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति निर्मित करने वाले आपत्तिजनक मेसेज/चित्र/कमेंट/बैनर/पोस्टर आदि अपलोड नहीं करेगा/प्रदर्शित नहीं करेगा।
इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी
शांति कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा व सुविधा में संलग्न और शासकीय कर्तव्य पर उपस्थित एवं ड्यूटीरत पुलिसकर्मियों/पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के लिए यह निर्देश लागू नहीं होंगे। कानून एवं शांति व्यवस्था बनाएं रखने के लिए इन्हें आवश्यक वैधानिक छूट प्राप्त होगी। आवश्यक होने पर जिले में पदस्थ अनुविभागीय दण्डाधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्र में संबंधित नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी(पुलिस) से परामर्श कर आवश्यक प्रतिबंध/शर्तों पर किसी कार्यक्रम की अनुमति प्रदान करने हेतु अधिकृत रहेंगे। आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।

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