देवास। जिला दण्डाधिकारी ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन पर शस्त्र लायसेंसी अबुल कलाम पिता सैफुद्दीन निवासी देवास के नाम से प्रचलित शस्त्र लायसेंस को आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (3)(क) (ख) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। शस्त्र लायसेंसी को आदेशित किया है कि वे तत्काल शस्त्र व कारतूस संबंधित थाना प्रभारी को सुपुर्द करें।
पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने कलेक्टर को 2 सितंबर को पत्र दिया था कि धारा 294, 336 के आरोपी अबुल कलाम ने सिल्वर पार्क कॉलोनी में अपनी लायसेंसी पिस्टल से फायर किया था। जिससे मल्हार कॉलोनी में हिन्दु व मुस्लिम पक्ष में तनाव की स्थिति निर्मित हो गई व आमजन में भय का वातावरण उत्पन्न हो गया। पूर्व में भी कोतवाली थाने में धारा 307, 147, 148, 149, 323, 506, 427, 188 में अपराध दर्ज हुए हैं। ऐसे में आरोपी अबुल कलाम पिता सैफुद्दीन निवासी सिल्वर पार्क कॉलोनी को जारी शस्त्र लायसेंस क्रमांक 02/DWS/MP/2019 (UIN203661001653162019) निरस्त किया जाए। पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन व थाने की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर आरोपी अबुल कलाम का चरित्र संदेहास्पद होकर शांति सुरक्षा के लिए घातक प्रतीत हुआ। जिस पर आरोपी का शस्त्र लायसेंस निलंबित किया गया।