देवास। आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि शहर में व्यापार-व्यवसाय करने वाले व्यापारियों व व्यवसायकों को निगम से विधिवत खाद्य, अखाद्य ट्रेड लाइसेंस लेकर ही व्यवसाय संचालित करें। आयुक्त ने बताया कि नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 366, 427, 256 के अंतर्गत व्यापार-व्यवसाय की अनुमति दी जाती है। आयुक्त के निर्देशन में निगम खाद्य निरीक्षक व लायसेंस अधिकारी हरेंद्रसिह ठाकुर ने बताया कि होटल, भोजनालय, टिफिन सेंटर, चाय व काफी की दुकान, मिठाई का कारखाना, सेव मिक्चर बनाए जाने का कारखाना, आइसक्रीम कुल्फी इत्यादि, मोटर द्वारा चलित प्रणाली का उपयोग करते है जैसे कि उद्योग, कारखाने, कार्यशालाओं, आटा मिलो, साइबर कैफे आदि, ड्राई क्लीन की दुकान, धोबी की दुकान, ब्यूटी पार्लर, पटाखे की दुकान, आतिशबाजी, मोमबत्ती बनाने का कारखाना, बग्गी घोड़ा गाड़ी, आरा मशीन, उंट या घोड़े पर सवारी कराया जाना जिसमें सभी इन व्यवसायों को टाईप एबीसी केटेगिरी में शामिल कर निगम द्वारा लायसेंस दिये जाते है। बिना लायसेंस कियी भी प्रकार का खाद्य व अखाद्य सामग्री का व्यवसाय नहीं करें। व्यवसाय करने से पूर्व निगम द्वारा विधिवत लायसेंस लेकर ही छोटा अथवा बडा व्यवसाय व पक्की व कच्ची दुकान अथवा हाथ ठेलों पर व्यवसाय करने वाले व्यवसाई लायसेंस अनिवार्य रूप से लेकर ही अपना व्यवसाय करें। आयुक्त ने कहा कि बिना लायसेंस व्यापार व व्यवसाय करने पर निगम द्वारा चालानी कार्रवाई की जाएगी।