देवास। एक दिन पूर्व मैनाश्री कॉम्पलेक्स के तलघर में एक युवक की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई थी। हादसे के बाद जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर यहां व्यवसाय कर रहे व्यापारियों से चर्चा कर दुकानें बंद करने के लिए कहा था। दुकानदारों का कहना था कि उनका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके बाद मौके पर मौजूद तहसीलदार और निगम कार्यपालन यंत्री ने उन्हें मंगलवार सुबह 11 बजे तक का समय देकर दुकानें बंद करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार सुबह प्रशासनिक अमला मैनाश्री कॉम्पलेक्स पहुंचा और दुकान संचालकों की बंद दुकानों पर नोटिस चस्पा किए गए।
शहर के एबी रोड़ स्थित मैनाश्री कॉम्पलेक्स के तलघर में सोमवार दोपहर में फेब्रिकेशन का कार्य करते समय जाहिद पिता वाहिद शेख उर्फ गबरु निवासी मल्हार कॉलोनी मोमनटोला उम्र 32 वर्ष की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद जिला प्रशासन की टीम तहसीलदार सपना शर्मा, निगम कार्यपालन यंत्री इंदुप्रभा भारती के साथ निगम का अमला मौके पर पहुंचा और तलघर में संचालित हो रही सभी दुकानों को बंद करने के आदेश दिए थे। मंगलवार सुबह 11 बजे टीम मैनाश्री कॉम्पलेक्स पहुंची और सभी दुकान संचालकों के नाम से उनकी दुकानों पर नोटिस चस्पा कर दुकान का संचालन बंद करने के आदेश दिए गए।
यह चस्पा किया सभी दुकानों पर नोटिस
एबी रोड पर वाणिज्यिक सह आवासीय अनुमति पत्र क्रं.1531, 22 दिसंबर 1997 व पत्र क्रं. 360 10 फरवरी 1999 से स्वीकृति दी गई। जिसमें बेसमेंट (लोअर ग्राउण्ड फ्लोर) पर पार्किंग गैरेज के निर्माण कार्य की स्वीकृति दी गई थी। मौके पर आपके द्वारा पार्किंग गैरेज के स्थान पर वाणिज्यिक गतिविधियां (दुकानो का उपयोग) पार्किंग गैरेज के स्थान पर संचालित की जा रही है। आपका उक्त कृत्य नगर निगम अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत होकर दंडनीय अपराध है। अत: आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा स्वीकृति के विपरीत संचालित की जा रही वाणिज्यिक गतिविधियों को बंद कर स्वीकृति अनुसार पार्किग गैरेज का ही उपयोग करे, साथ ही मौके पर किए गए मानचित्र के विपरीत निर्माण को 24 घंटे के अंदर हटाया जाकर लिखित सूचना से निगम को अवगत कराएं। अपालन की स्थिति में निगम द्वारा अपने साधनों से मानचित्र के विपरीत निर्माण कार्य को हटाया जाकर होने वाला समस्त हर्जा खर्चा आपसे वसूला जाएगा व बाद मियाद आपका कोई उज्र मान्य नहीं होगा। सूचित हो।