चार त्यौहारों पर शहर में मांस विक्रय रहेगा प्रतिबंधित नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर होगी कार्रवाई : आयुक्त

देवास। शासन निर्देश अनुसार निगम सीमा क्षेत्र में 9 अप्रेल मंगलवार को गुड़ी पड़वा (चैत्र प्रतिपदा), 10 अप्रेल बुधवार को चेटीचंड भगवान झूलेलाल के अवतरण दिवस, 17 अप्रैल बुधवार को रामनवमी पर्व, 21 अप्रेल रविवार को महावीर जयंती पर्व पर सभी प्रकार के मांस विक्रय पर प्रतिबंध रहेगा। नगर निगम आयुक्त रजनीश कसेरा ने बताया कि 9, 10, 17 व 21 अप्रैल को निगम सीमा क्षेत्र में स्थित समस्त पशुवध गृह, मांस, मटन, चिकन, मछली, अंडे के व्यवसाय पर पूर्णतया प्रतिबंध के साथ दुकानें बंद रहेंगी। अपालन की स्थिति में अधिनियम 1956 की धारा 254, उपधारा (1) में उल्लेखित नियमों के अनुसार व्यवसायकों पर कार्रवाई की जावेगी।

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