हिंदू संगठन के विरोध व वायरल विडियो के बाद शहर काजी के विरुद्ध बढ़ाई धाराएं-शहर काजी पर धारा बढ़ाने को लेकर हिंदू संगठन ने किया था चक्काजाम-सीसीटीवी फुटेज की जांच कर प्रकरण में बढ़ाई धाराएं : औद्योगिक थाना प्रभारी

देवास। शहर की सिल्वर कॉलोनी में गुरुवार को महिला का चेहरा दिखाने संबंधी अभद्र कमेंट के मामले में आरोपियों द्वारा शहर काजी अबुल कलाम से अभद्रता और फिर आरोपियों की जगह अन्य लोगों की पिटाई करने के मामले में हिंदू संगठनों ने शुक्रवार दोपहर में औद्योगिक थाने का घेराव कर दिया। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई, मामले में फायर करने वालों पर धारा 307 बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर एसपी के नाम ज्ञापन दिया। मांगें पूरी नहीं होने पर शाम को एबी रोड स्थित रसूलपुर चौराहे पर चक्काजाम कर दिया। शनिवार सुबह सैकड़ो हिंदू संगठन के कार्यकर्ता चामुंडा कॉम्पलेक्स परिसर में एकत्रित हुए यहां काफी देर तक शहर काजी पर धारा बढ़ाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे साथ ही पुलिस से चर्चा जारी रही। इसी बीच विधायक पुत्र विक्रम सिंह पवार भी यहां आए और संगठन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें आश्वस्त किया कि दो घंटो में काजी पर धारा बढ़ाई जाएगी, उसके बाद ही मामला शांत हुआ। औद्योगिक थाना पुलिस ने फरियादी के द्वारा एक दिन पूर्व की रिपोर्ट पर धाराएं बढ़ाई जिसमें 25, 27 आर्म्स एक्ट, एससीएसटी एक्ट है। इस मामले में एक विडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें काजी एक युवक के पीछे गन लेकर जाते हुए नजर आए हैं।


दो दिन पहले हुए सिल्वर पार्क कालोनी विवाद के बाद शनिवार को एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें शहर काजी अब्दुल कलाम एक युवक के पीछे हाथ में गन लेकर दौड़ते हुए नजर आ रहे है। क्षेत्र के लोगो ने शुक्रवार को औद्योगिक क्षेत्र थाने पर ज्ञापन देते हुए आरोप लगाया गया था की शहर काजी ने क्षेत्र में गन से फायर कर दहशत फैलाई थी। लेकिन मामले में पुलिस ने गन से फायर करने की पुष्टि नहीं की गई थी। शुक्रवार शाम को पुलिस ने फरियादी अमन उर्फ नन्हा पिता रमेश सोलंकी निवासी मल्हार कॉलोनी की रिपोर्ट पर आरोपी अब्दुल कलाम निवासी सिल्वर पार्क कॉलोनी के विरुद्ध धारा 294, 336 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था। मामले को लेकर शनिवार को न्यायालय में प्रकरण में फरियादी के धारा 164 में हुए बयान के आधार पर विवेचना में शहर काजी पर धारा बढ़ाई। इसके बाद हिंदू संगठनों को प्रदर्शन खत्म हुआ।


देवास का महौल बिगाडऩे में इनका मुख्य हाथ है
संस्था राम-राम के संस्थापक शैलेंद्र पंवार ने कहा कि पुलिस से चर्चा हुई है जिसके चलते धारा 164 के तहत फरियादी के बयान हुए उसके बाद न्यायालय में धारा 307 बढ़ाई है। पुलिस ने एक दिन पूर्व हुई रिपोर्ट में धारा बढ़ाई है, जिसके अंतर्गत धारा 294, 336, 307 व 25, 27 आर्म्स एक्ट सहित एससीएसटी एक्ट की धारा बढ़ाई है। काजी का एक विडियो भी वायरल हुआ है जिसमें दिखाई दे रहा है कि उसके हाथ में पिस्तौल है जिससे उसने गोली चलाई व एक युवक के पीछे भाग रहा था। पहले भी इनके द्वारा कई बार सांप्रदयिक दंगे हुए है कही ना कहीं कारण इन्हीं का बना हुआ है देवास का महौल बिगाडऩे में इनका मुख्य हाथ है।


सीसीटीवी फुटेज की जांच कर प्रकरण में बढ़ाई धाराएं
औद्योगिक थाना प्रभारी शशिकांत चौरसिया ने बताया कि दो दिन पूर्व एक महिला के साथ हुए कमेंट को लेकर विवाद हुआ था। महिला के पति ने आरोपी के पीछे दौडक़र पिस्टल से फायर किया था। सीसीटीवी फुटेज की जांच करने के बाद जिस व्यक्ति के पीछे दौडक़र फायर किया था उस व्यक्ति के कथनों के आधार पर व दो गवाहों के कथन पर व न्यायालयीन कथनों पर एक प्रकरण जो पंजीबद्ध पूर्व से था उसमें धारा 307, 25, 27 आर्म्स एक्ट और एससीएसटी एक्ट के तहत धाराएं बढ़ाई है। इस मामले को लेकर जांच की जा रही है। छेडख़ानी के आरोप के दौरान करीब 8 से 9 लोगों का जिक्र आया है, जिनमें दो लोगों की गिरफ्तारी हुई थी।

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