देवास। राजेन्द्र सिंह भदौरिया प्रभारी उप संचालक अभियोजन/जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि घटना दिनांक 2 मई 2021 की रात्रि को मृतक देवेन्द्र दांगी ग्राम मुंडला स्थित अपने घर के आंगन में सो रहा था तथा पास में स्थित खाली प्लॉट पर मृतक का भाई सचिन दांगी सो रहा था। मृतक देवेन्द्र दांगी के पिता अभियुक्त जगदीश ऊर्फ तके सिंह भी मृतक के पास ही सो रहा था। रात्रि लगभग 11.30-12 बजे के मध्य फरियादी सचिन दांगी को अचानक उसके भाई देवेन्द्र दांगी के चिल्लाने की आवाज आने पर वह उसके पास पहुंचा, तो देखा कि देवेन्द्र दांगी के माथे से खून निकल रहा था और सचिन दांगी ने अभियुक्त जगदीश ऊर्फ तकेसिंह को देवेन्द्र के पास से जाते हुए भी देखा। इसके बाद सचिन दांगी अपने परिजनों व अन्य लोगों की मदद से देवेन्द्र को वेन से अस्पताल लेकर गये, परन्तु रास्ते में इलासखेड़ी के पास देवेन्द्र दांगी की मृत्यु हो गई। फरियादी द्वारा पीपलरांवा थाने पर सूचना दी गई। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवचेना मे लिया। विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
प्रथम अपर सत्र न्यायधीश द्वारा निर्णय पारित कर अभियुक्त जगदीश ऊर्फ तकेसिंह दांगी उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम मुण्डला दांगी, थाना टोंकखुर्द जिला देवास को दोषसिद्ध ठहराते हुये धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व 5 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन का सफल संचालन मनोज कुमार निगम, अपर लोक अभियोजक द्वारा किया गया तथा कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक शंकर पटेल का सहयोग रहा।