परिवहन विभाग ने स्कूली बसों पर चालानी कार्रवाई कर 18 हजार रूपए का शमन शुल्क वसूला 1 स्कूल बस का फिटनेस प्रमाण पत्र निरस्त कर सख्ती से की कार्रवाई

देवास। शासन के निर्देशों के परिपालन में जिले में वाहनों अवैध संचालन एवं ओवरलोड वाहनों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाईयां की जा रही है। इसी तारतम्य में स्कूल बसों की चेकिंग परिवहन विभाग के द्वारा की जा रही है। पिछले दिनों शहर के कुछ स्कूलों में बसों की जांच कर पैनिक बटन लगाने के निर्देश दिए थे। इसी के चलते गुरूवार को परिवहन विभाग अधिकारी ने जिले के हाटपिपलिया में कुछ स्कूलों की बसों की जांच कर चालानी कार्रवाई की साथ ही एक स्कूल की बस का फिटनेस भी निरस्त किया गया।


जिला परिवहन अधिकारी श्रीमती जया वसावा ने बताया कि कलेक्टर ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में वाहनों के संबंध में शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला परिवहन विभाग के अमले के साथ हाटपिपल्या क्षेत्र में स्कूली वाहनों का सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। चैकिंग के दौरान मार्ग पर संचालित होने वाली वाहनों के अतिरिक्त स्कूल परिसर में जाकर भी वाहनों एवं उनके दस्तावेजों की जांच की गई। जांच के दौरान इस तथ्य की पुष्टी भी की गई कि वाहन में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की गई गाईड लाईन के अनुरूप सुरक्षा मानकों का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। वाहन चैकिंग के दौरान स्कूल प्रबंधन को स्कूल वाहनों में सुरक्षा मानकों का पूर्णतया पालन करने तथा समस्त वैधानिक दस्तावेज पूर्ण रखने के साथ ही चालक परिचालकों का पुलिस द्वारा सत्यापन करने संबंधी हिदायत भी दी गई तथा निर्देशित किया गया कि वाहनों को निर्धारित गति से ही संचालित की जावे।


जिला परिवहन अधिकारी जया वसावा ने बताया कि हाटपिपलिया मेें उन्होनें परफेक्ट इंगलिश, ओपन स्कॉय, ऑक्सफोर्ड, किड्स टेंपल स्कूल की बसों को जांचा। उन्होनें बताया कि स्कूली वाहनों की चैकिंग के दौरान सुरक्षा मानकों तथा दस्तावेजों की कमियां पाई जाने व 1 स्कूल की बस का फिटनेस प्रमाण पत्र मौके पर ही निरस्त किया गया तथा अन्य स्कूली वाहनों पर भी चालानी कार्यवाही की जाकर 18 हजार रूपए का शमन शुल्क वसूला। परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहन संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपनी-अपनी वाहनों को ठीक हालत में ही मार्ग पर संचालित करें तथा समस्त वैधानिक दस्तावेज जैसे, पंजीयन, फिटनेस, बीमा, परमिट, वैध चालक लायसेंस, पीयूसी प्रमाण पत्र, मोटरयान कर आदि पूर्ण होने पर वाहन संचालित करें। वाहनों की चैकिंग कार्यवाही सतत रूप से लगातार जारी रहेगी तथा अवैध एवं नियम विरूद्ध संचालन पर कार्यवाही जारी रहेगी।

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