देवास। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत दो आरोपियों को जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आरोपी सादिक उर्फ भचान पिता शब्बीर शेख उम्र 45 साल निवासी देवास और नरेन्द्र लोधी उम्र 32 साल निवासी नई आबादी देवास को एक-एक वर्ष के लिए जिला बदर किया है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिया है कि दोनो आरोपी आदेश प्राप्ति से 24 घण्टे के भीतर जिला देवास एवं उसके आस पास के सीमावर्ती जिलों इन्दौर, उज्जैन, शाजापुर, सीहोर, हरदा, खण्डवा, खरगोन की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाए तथा जिला दंडाधिकारी न्यायालय की बिना पूर्व अनुज्ञा के प्रवेश नहीं कर सकेंगे।