10 वर्ष बालिका के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी फांसी की सजा……

देवास। जिले के खातेगांव में गत वर्ष एक आरोपी ने निर्माणाधीन मकान में नाबालिक का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि आरोपी मृतिका के साथ दुष्कर्म करना चाहता था। किंतु उस दौरान नाबालिक ने शोर मचा दिया था। जिस पर आरोपी ने नाबालिक का गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके साथ ही साक्ष्य छुपाने की नियत से आरोपी ने शव को सीमेंट की बोरी में छुपा दिया था। पुलिस ने आरोपी को घटना के बाद महज 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया था। उस दौरान उक्त प्रकरण को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों में रोष भी देखा गया था। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था, गुरूवार को प्रकरण की सुनवाई की गई जिसमें न्यायालय ने आरोपी को मृत्यु दंड से दंडित किया है।


जिले के खातेगांव में गत वर्ष 7 नवंबर 2021 को एक मासूम बालिका की हत्या के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। 7 नंवबर की शाम को बालिका का संदिग्ध अवस्था में शव क्षेत्र के रहने वाले संजय यादव के निर्माणधीन भवन में मिला था। आरोपी ने उसी मकान में बालिका को मारा था जिसमें वह मजदूरी करता था। इस मामले में मृतिका के पिता की रिपोर्ट पर पुलिस ने धारा 302, 201 के तहत प्रकरण दर्ज करके आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र पिता भैरू सितोले निवासी ग्राम बड़ी बरछा को 8 नवंबर को 2021 को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को आरोपी ने पूछताछ के दौरान बताया था कि उसने अपने गले के गमछे से गला घोंटकर बालिका की हत्या की थी। हत्या करके साक्ष्य छुपाने की नियत से मृतिका के शव को सीमेंट की खाली बोरी से ढंका था। पुलिस ने इस प्रकरण को लेकर धारा 376, 376-ए,बी, 376 (3) भादवि 5 एम/6 पॉक्सो एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया था। प्रकरण को जघन्य सनसनीखेज चिन्हित श्रेणी में चिन्हांकित किया गया। विवेचना उपरांत चालान को तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना प्रभारी थाना खातेगांव निरीक्षक एमएस परमार द्वारा की गई थी, जो वर्तमान में देवास कोतवाली थाना प्रभारी है। उक्त प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन था। प्रकरण को लेकर गुरूवार को एडीजे न्यायालय खातेगांव ने निर्णय सुनाकर आरोपी गोलू उर्फ नरेन्द्र पिता भैरू सितोले उम्र 23 वर्ष नवासी ग्राम बड़ी बरछा थाना खातेगांव को मृत्यु दण्ड की सजा सुनाई है।

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